1984 सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई जुलाई तक टाली

1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली.

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सज्जन कुमार, फ़ाइल फोटो

नई दिल्ली: 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सज्जन कुमार को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मेडिकल आधार पर अंतरिम जमानत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस याचिका पर जुलाई में सुनवाई करेंगे. अब इस मामले में अगली सुनवाई जुलाई में होगी.

मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा, “फिलहाल, हम उनकी जमानत अर्जी पर फैसला नहीं करना चाहते हैं. एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को किसी अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है.”

हालांकि इस दौरान सज्जन कुमार की ओर से वकील विकास सिंह ने कहा कि हालांकि उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अब उन्हें एक तरह से मौत की सजा दी गई है अगर वह कोरोना संकट के कारण एम्स में पेश नहीं हुए और उनकी मृत्यु हो गई तो ये फिर अपने आप ही मौत की सजा हो जाएगी. इसलिए उनको अतंरिम जमानत दी जानी चाहिए.
वहीं सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि यह नरसंहार का मामला था और सज्जन भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे.

इससे पहले 14 फरवरी को सज्जन कुमार की अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई थी. बता दें कि साल 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी. इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. दोषी सज्जन कुमार दिल्ली से लोकसभा सांसद रह चुके हैं.

पिछले साल दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच ने सिख विरोधी दंगे के एक मामले में निचली कोर्ट के आदेश को पलटते हुए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दोषी करार दिया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. कोर्ट ने सज्जन कुमार पर पांच लाख का जुर्माना भी लगाया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सिख दंगों के समय दिल्ली के राजनगर इलाके में एक परिवार के 5 लोगों की हत्या के मामले में सज्जन कुमार को दोषी ठहराया था.

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