नई दिल्ली: देशभर में लाग डाउन 4.0 की घोषणा कर दी गई है. यह 31 मई तक चलेगा. इस बाबत सभी मंत्रालय, विभाग और राज्य सरकारों को चिट्ठी भेजी गई है. साथ ही लॉक डाउन के नियमों का पालन कराने के लिए कहा गया है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार शाम को यह जानकारी दी कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लाक डाउन की अवधि को बढ़ाया गया है.
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों , राज्य सरकारों और राज्य अथारिटी को लॉक डाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉक डाउन को बढ़ाने की जरूरत है.
अब राज्यों को पहले के मुकाबले फैसले लेने की ज्यादा छूट दी गई है. लॉक डाउन के दौरान राज्यों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है. सैलून और पार्लर की दुकानों को खोलने का फैसला भी राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है.
लॉक डाउन 4.0 में क्या बंद रहेगा-
घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा.
मेट्रो ट्रेन की सेवाएं भी बंद रहेंगी.
स्कूल-कॉलेज , होटल, रेस्टोरेंट बंद रहेंगे ( हालांकि सभी होटल और रेस्टोरेंट खाने की होम डिलीवरी कर सकेंगे).
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम पहले की तरह ही बंद रहेंगे, किसी भी प्रकार के धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे.
लॉक डाउन 4.0 में क्या खुलेगा-
ऑनलाइन लर्निंग चलेगी, स्पोर्ट्स कांप्लेक्स और स्टेडियम खुलेंगे,लेकिन कोई दर्शक नहीं होगा, स्टेडियम प्रैक्टिस के लिए खोले जाएंगे, सरकारी दफ्तर खुलेंगे, सरकारी कैंटीने भी चलेंगी, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जोन में एक राज्य से दूसरे राज्यों में आपसी सहमति से बसें आ जा पाएंगी( हॉटस्पॉट इलाकों को छोड़कर).
दुकानों का क्या होगा?
लॉक डाउन के चौथे चरण में दुकान और बाजार को खोलने की इजाजत दी जाएगी, लेकिन स्थानीय अधिकारियों को यह सुनिश्चित कराना होगा की रोस्टर के अनुसार अलग-अलग समय पर दुकानें खुलें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित हो सके.
सभी दुकान मालिकों को भी यह सुनिश्चित कराना होगा ग्राहक 2 गज की दूरी बनाए रखें. किसी भी समय किसी भी दुकान में 5 से अधिक लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं रहेगी.