25 मई से शुरू होने जा रही घरेलू विमान यात्रा के लिए जारी की गई गाईडलाइन

खबर है कि शुरू में 30 प्रतिशत घरेलू उड़ानों को ही परिचालन की इजाजत मिलेगी इसके बाद धीरे-धीरे उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

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एयर इंडिया , फोटो फेसबुक

नई दिल्ली: कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के बीच देश में 25 मार्च से सभी व्यावसायिक यात्री उड़ानें निलंबित हैं. बुद्धवार को नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने घोषणा की थी कि देश में घरेलू यात्री उड़ान सेवा 25 मई से बहाल की जाएगी. इसके लिए एसओपी जारी कर दिया गया है.

घरेलू विमान यात्रा के लिए एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ़ इंडिया की तरफ से जारी मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के अनुसार सभी यात्रियों को अनिवार्य रूप से अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को रजिस्टर करना होगा. एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को यात्रियों के बैगेज को टरमिनल में एंट्री देने से पहले पूरी तरह सैनिटाइज करने का आदेश दिया गया है. एयरपोर्ट्स ऑपरेटर्स को सभी एंट्री गेट और सभी दरवाजों के साथ स्क्रीनिंग जोन्स पर सोशल डिस्टेंसिंग की मार्किग करनी होगी जिसके बीच की दूरी एक मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और इसका पालन एयरपोर्ट के स्टाफ को भी करना होगा.

बताया गया ही कि यात्रियों को हवाईअड्डा टर्मिनल में प्रवेश से पहले, एक निश्चित स्थान पर थर्मल स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग क्षेत्र से अनिवार्य रूप से गुजरना होगा.

एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया  द्वारा घरेलू विमानों में यात्रा के लिए जारी की गई गाइडलाइन में और क्या कहा गया-

  • सभी पैसेंजर्स को मास्क और ग्लव्स को पहनना जरूरी होगा.
  • घरेलू यात्रा के लिए पैसेंजर्स को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है.
  • एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग करने के बाद ही अंदर एंट्री होगी
  • यात्रियों को अपनी पर्सनल गाड़ी या आधिकृत टैक्सी सर्विस का उपयोग करना होगा.
  • यात्रियों को ट्रॉली के उपयोग को कम से कम करना होगा.
  • यात्रियों को बिना लाइन के बोर्डिंग पास मिलेगा.
  • जिनकी फ्लाइट के डिपार्चर में 4 घंटे का समय बाकी है उन्हें एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग में एंट्री करने दी जाएगी. इससे ज्यादा समय वालों को एयरपोर्ट बिल्डिंग में एंट्री नहीं दी जाएगी.
  • भीड़भाड़ से बचने के लिए टर्मिनल के सभी गेट्स को खोला जाना जरूरी है, जिससे यात्री आसानी से टर्मिनल के अंदर जा सकें और सारे सुरक्षा प्रोसीजर का पालन कर सकें.
  • यात्रियों के जूतों, फुटवियर्स को डिसइंफेक्ट करने के लिए सभी एंट्रेंस पॉइंट पर ब्लीच में भीगी हुई मैट या कारपेट को बिछाना जरूरी है.
  • दिव्यांग, बुजर्ग या छोटे बच्चे, जिन यात्रियों को विशेष देखभाल की जरूरत है. जिन्हें व्हीलचेयर की जरूरत हो, उनको हैंडल करने वाले एयरपोर्ट स्टाफ और व्हील चेयर्स को पूरी तरह सैनिटाइज करना जरूरी होगा.
  • एयरपोर्ट टर्मिनल पर समय-समय पर अनाउंसमेंट किए जाने जरूरी हैं. जिनके तहत यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के बारे में बताना और मास्क, ग्लव्स पहनने से जुड़े निर्देश दिए जाना जरूरी हैं.

एएआई देश में 100 से अधिक हवाईअड्डों का प्रबंधन देखता है. हालांकि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और हैदराबाद जैसे बड़े हवाईअड्डों का संचालन निजी कंपनियां करती हैं. खबर है कि शुरू में 30 प्रतिशत घरेलू उड़ानों को ही परिचालन की इजाजत मिलेगी इसके बाद धीरे-धीरे उड़ानों की संख्या बढ़ाई जाएगी.

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