गृह मंत्रालय ने राहत केंद्रों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए सभी राज्यों को लिखा पत्र

सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं.

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प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों को देखते हुए, देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों और शिविरों में निवास कर रहे प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए  गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है. गृह मंत्रालय की ओर से लिखे गए पत्र में सभ राज्यों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने तथा कोविड-19 से प्रभावी तरीके से लड़ने के लिए लाकडाउन उपायों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया है.
सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश के विभिन्न भागों में राहत केंद्रों शिविरों में प्रवासी मजदूरों के लिए भोजन, पीने के साफ पानी एवं स्वच्छता के लिए समुचित व्यवस्था के साथ ही पर्याप्त चिकित्सकीय सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. इसके अलावा प्रशिक्षित परामर्शदाताओं और सभी पंथों से संबंधित सामुदायिक समूह के नेताओं को राहत केंद्रों और शिविरों का दौरा करना चाहिए और घबराए हुए मजदूरों को शांत करने का प्रयास करना चाहिए.
न्यायालय ने यह भी कहा कि पुलिस एवं अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रवासी मजदूरों की चिन्ता और भय को समझा जाना चाहिए और उन्हें मानवीय तरीके से इन मजदूरों के साथ पेश आना चाहिए’ इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रवासी मजदूरों के कल्याण की गतिविधियों के पर्यवेक्षण के लिए पुलिस के साथ-साथ स्वयंसेवकों को भी जोड़ने का प्रयास करना चाहिए’

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