लॉक डाउन 4.0 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किया दिशा निर्देश, जानें क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा

सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा.

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योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, फोटो: फेसबुक

लखनऊ: सोमवार से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है. केंद्र सरकार ने राज्यों को अधिकार दिया है कि वो अपने अनुसार तय करें कि उनके प्रदेश की स्थिति क्या होनी चाहिए. जिसके बाद हर राज्य अपने-अपने यहां की कोरोना स्थिति को देखते हुए नियम तय करने में जुटा हुआ है. उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सोमवार रात लॉकडाउन 4.0 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए. इस चरण में लंबे लॉकडाउन के बाद इस बार प्रदेशवासियों को राहत देने के साथ ही सरकार ने अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं.

प्रदेश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्राओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा. कंटेनमेंट जोन के बाहर औद्योगिक गतिविधियों को अनुमति होगी लेकिन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन अनिवार्य. सभी बाजारों को इस तरह से खोला जाएगा कि हर दिन अलग-अलग बाजार खुले. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी होगा. नोएडा गाज़ियाबाद में दिल्ली के हॉटस्पॉट एरिया के लोगों के अलावा अन्य लोगों के आने जाने की छूट रहेगी.

यूपी सरकार ने बताए लॉकडाउन 4.0 के नियम जाने सरकार ने इस बार क्या खोला है और किस पर पाबंदी लगाए रखी है-

  • रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें और फैक्टरियां खुलेंगी.
  • ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिक क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.
  • रेस्टोरेंट खुलेंगे लेकिन सिर्फ होम डिलीवरी हो सकेगी, मिठाई की दुकानें भी खुलेंगी, लेकिन सिर्फ सामान बेचा जाएगा, वहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी.
  • पटरी व्यवसायी को काम करने की अनुमति लेनी होगी.
  • चार पहिया वाहनों में ड्राइवर के अतिरिक्त दो लोगों को बैठकर चलने की अनुमति होगी. बाइक पर व्यक्ति अकेला चलेगा, पीछे बैठने की अनुमित नहीं, लेकिन महिला को पीछे बैठने की अनुमति है.
  • थ्री व्हीलर वाहन में ड्राइवर के अतिरिक्त दो व्यक्ति ही चल सकेंगे.
  • लोगों को घर से बाहर मास्क लगाकर निकलना होगा.
  • प्रदेश भर में निजी वाहनों को दी गई चलने की अनुमति.
    बरात में केवल 20 लोग शामिल हो सकेंगे.
  • नोएडा और गाजियाबाद के एनसीआर क्षेत्र में दिल्ली से आने वाले हॉटस्पॉट एरिया के अंदर के व्यक्तियों को छोड़कर शेष पर प्रतिबंध नहीं रहेगा.
  • प्रिंटिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को खोलने की अनुमति.

इन पर रहेंगी पाबंदियां-

  • सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम और असेंबली हॉल बंद रहेंगे.
  • सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना या धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  • राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे.
  • दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.
    अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को अनुमति फिलहाल नहीं.
  • राज्यों की सहमति के साथ अंतर्राज्यीय बसों के संचालन को फिलहाल अनुमति नहीं दी जाएगी. इसके लिए बाद में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे. दूसरे राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए यात्री वाहनों को प्रदेश में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी.

कंटेनमेंट और बफर जोन-

  • शहरी क्षेत्रों में जहां एक कोरोना का एक पॉजिटिव केस होगा वहां पर 250 मीटर का रेडियस या पूरा मोहल्ला कंटेनमेंट जोन होगा. एक से अधिक केस होने पर 500 मीटर का रेडियस में कंटेनमेंट जोन होगा और उसके बाहर 250 मीटर में बफर जोन होगा.
  • ग्रामीण क्षेत्रों में एक केस पर संबंधित मजरा और एक से अधिक केस होने पर पूरा राजस्व ग्राम कंटेनमेंट जोन होगा और आसपास के मजरे बफर जोन में आएंगे. कंटेनमेंट, बफर, रेड और औरेंज जोन का निर्धारण केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग निर्धारित करेगा.

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