गृह मंत्रालय ने शर्तों के साथ 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं कराने की छूट दी

इसके तहत कंटेंनमेंट जोन यानी ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र न बनाने को कहा है. अध्‍यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा. परीक्षा केन्‍द्र में थर्मल स्‍क्रीनिंग और सेनीटाइजर का प्रावधान होना चाहिए.

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clasroom, photo -unsplash

नई दिल्ली: देश भर के सभी शैक्षणिक बोर्डों की 10 वीं और 12 वीं की बची हुई परीक्षाओं को कुछ शर्तों के साथ कराने की इजाजत गृह मंत्रालय ने दे दी है. चूंकि लॉकडाउन के दिशानिर्देशों के अंतर्गत स्कूलों को खोलने पर रोक लगा दी गई थी, राज्य शिक्षा बोर्ड / सीबीएसई / आईसीएसई आदि द्वारा कराई जाने वाली 10 वीं और 12 वीं कक्षा की वार्षिक बोर्ड परीक्षाएं निलंबित कर दी गई थी.

बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य सरकारों और सीबीएसई ने गृह मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय से स्कूलों को खोलने की छूट देने की मांग की गई थी. जिस पर गौर करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शेष परीक्षाओं को संपन्न कराने की इजाजत दे दी है. हालाँकि इस दौरान कंटेनमेंट जोन में परीक्षा केंद्र न बनाने की साफ हिदायत भी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गयी है. इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों में आने वाले छात्रों और शिक्षकों का अनिवार्य रूप से थर्मल स्क्रीनिंग कराने और सेनीटाइजर की व्यवस्था कराने के भी निर्देश दिए है. वहीं परीक्षा केंद्र में आने वाले सभी छात्रों के लिए मास्क अनिवार्य किया गया है.

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को भेजी गई इस गाइडलाइन में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए है. इसके तहत कंटेंनमेंट जोन यानी ज्यादा संक्रमित क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र न बनाने को कहा है. अध्‍यापकों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए मास्‍क पहनना अनिवार्य होगा. परीक्षा केन्‍द्र में थर्मल स्‍क्रीनिंग और सेनीटाइजर का प्रावधान होना चाहिए और सभी परीक्षा केन्‍द्रों में सोशल डिस्‍टेंसिंग बनाकर रखनी होगी. विभिन्‍न बोर्डों द्वारा कराई जा रही परीक्षा को ध्‍यान में रखते हुए, परीक्षा का समय अलग-अलग रखा जाए. छात्रों को परीक्षा केन्‍द्रों में पहुंचाने के लिए राज्‍यों और संघ शासित प्रदेशों द्वारा विशेष बसों की व्‍यवस्‍था की जा सकती है.

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