बाढ़, बारिश या सूखे से फसल हो जाती है खराब? पीएम फसल बीमा योजना का फायदा लेकर हो सकती है नुकसान की भरपाई

देश में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई जाती है. भारतीय किसान, जमीन के मालिक और किराएदार भी इस योजना के पात्र हैं.

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नई दिल्ली: देश में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, जिनका उद्देश्य देश किसानों को लाभ पहुंचाकर उन्हें समृद्ध बनाना है. कहीं सरकार आर्थिक सहायता दे रही है, तो कहीं आवश्यक वस्तुएं किसानों को प्रदान की जाती हैं. ऐसी ही एक अहम योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो किसानों के लिए विशेष रूप से हिततकारी साबित हुई है. इस योजना के तहत यदि किसी किसान की फसल बारिश, सूखा या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है, तो सरकार उसकी भरपाई करती है. यह योजना किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है, ताकि वे आर्थिक संकट से उबर सकें.

यदि आप भी एक किसान हैं और इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसकी पात्रता को समझना होगा. आइए जानते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थी कौन-कौन हैं और इसके लिए आवेदन कैसे कर सकते हैं.

ये हैं पात्रता की शर्तें

– योजना का लाभ केवल भारतीय किसानों को दिया जाता है.

– जो किसान अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि के मालिक हैं या किराए पर खेती करते हैं, वे पात्र हैं.

– इस योजना में मध्यम वर्गीय किसानों को भी शामिल किया गया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभ उठा सकें.

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

बैंक खाता पासबुक

खसरा नंबर

बुवाई का प्रमाण पत्र

जमीन से जुड़े अन्य दस्तावेज

आवेदन प्रक्रिया

• स्टेप 1: सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाना होगा.

• स्टेप 2: वेबसाइट पर “फॉर्मर कॉर्नर” के विकल्प पर क्लिक करें.

• स्टेप 3: यहां आपको ‘गेस्ट फॉर्मर’ विकल्प पर क्लिक करना है.

• स्टेप 4: इसके बाद सामने आए फॉर्म में सभी जरूरी जानकारी भरें.

• स्टेप 5: फॉर्म पूरा होने के बाद, कैप्चा कोड भरकर “क्रिएट यूजर” पर क्लिक करें.

• स्टेप 6: अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें.

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