एक मार्च से बदला बैंक का नियम….

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New Delhi: नोट बंदी से परेशान जनता को सरकार अब एक और झटका देने जा रही है. 1 मार्च से  बैंकों में लेनदेन करने पर टैक्स लगेगा. सरकारी फरमान के अनुशार अब एक मार्च से बैंक के खाते से जमा व निकासी पर कैश हैंडलिंग चार्ज लोगों को देना होगा. नोट बंदी की मार झेल रहे आम जनता से लेकर व्यापारी, उद्योगपति सब नाराज है, ऐसे में कैश हैंडलिंग चार्ज लोगों के लिए परेशानी का सबब बनेगा.

जानकारी के मुताबिक एचडीएफसी बैंक के साथ ही कई निजी बैंकों ने कैश हैंडलिंग चार्ज की रकम तय कर दी है. अब जल्द ही सरकारी बैंक भी कैश हैंडलिंग चार्ज की दर निर्धारित कर देंगे! माह के पहले चार निकासी व जमा पर कैश हैंडलिंग चार्ज नहीं लगेगा. इसके बाद के निकासी व जमा पर बैंक अलग अलग दर से टैक्स लगायेंगे. अभी यह कहना जल्दबाजी होगी की सभी बैंकों की दर समान होगी या उनमे कुछ अंतर होगा.

सरकार का मानना है कि इस प्रकार के टैक्स से कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा. कैश हैंडलिंग नियम में बैंकों में चार जमा या निकासी के बाद लेनदेन करने पर 150 रुपये कैश हैंडलिंग चार्ज और सर्विस टैक्स व सेस मिलाकर 173 रुपये अतिरिक्त लगेगा.

कैश हैंडलिंग टैक्स का सबसे ज्यादा असर उद्योगपतियों व व्यापारियों को झेलना पड़ेगा. अभी भी व्यापारी वर्ग नोट बंदी से उबर नहीं पाया है. व्यापारियों का कहना है की जब से नोट बंदी हुई है काम धंधे कम हो गए है. ऐसे में सरकार का ये फैसला उन्हें नाराज करेगा.

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