राशन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय सीमा बढ़ी

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग नें राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए आज से 138 दिनों की मोहलत दी.

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प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली : पिछले दिनों ऐसे ख़बरें आई थी कि जो राशन कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ेगा उन्हें रद्द किया जा सकता है। इन खबरों पर खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने अधिसूचना जारी करते हुए कहा है कि राशन कार्डों को आधार नंबर के साथ सूची प्रदान की समयसीमा को 30 सितंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया है। कोरोनावायरस महामारी के बीच सरकार का ये फैसला करोंड़ों लोगों को राहत तक पहुंचा देगा।

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग की ओर से कहा गया है कि वर्तमान संकट की घड़ी में, एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जिससे किसी गरीब, पात्र व्यक्ति या परिवार को खाद्यान्न की प्राप्ति से वंचित न किया जा सके। विभाग द्वारा कहा गया है कि आधार से जुड़े नहीं होने के बावजूद लाभार्थियों को कार्ड पर उनके हिस्से का राशन मिलता रहेगा।

विभाग नें निर्देश जारी किया है कि एनएफएसए के तहत लाभार्थियों की बायोमेट्रिक या आधार प्रमाणीकरण की किस्मत के कारण उन्हें विवैनन देने से इनकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि लाभार्थियों की खराब बायोमेट्रिक्स, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, अपग्रेड या किसी अन्य तकनीकी कारणों से समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। 

मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन कार्ड को आधार संख्या से जोड़ने की जिम्मेदारी खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सात फरवरी 2017 की अधिसूचना के आधार पर दी गई है। इस अधिसूचना को समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। अब इसका समयसीमा को बढ़ाकर 30 सितंबर 2020 तक कर दिया गया है।

गरीब और प्रवासी लाभार्थियों के अधिकारों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, विभाग ने ‘सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन’ पर एक केंद्रीय योजना के हिस्से के रूप में “वन नेशन वन राशन कार्ड” योजना के तहत एनएफएसए राशन कार्ड धारकों के निवेश के लिए निवेश किया। राजकीय पोर्टेबिलिटी के कार्यान्वयन की शुरुआत कर दी है।

राशन कार्ड की निर्भद अवस्थज्यी पोर्टेबिलिटी हस्तांतरण की प्राप्ति के लिए, एनएफएसए के तहत आने वाले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लाभार्थियों के आंकड़ों को बनाए रखने के लिए एक केंद्रीकृत योजना का होना आवश्यक है। इसलिए, देश में एनएफएसए के तहत प्रत्येक पात्र राशन कार्ड धारकों के लिए एक उत्कृष्ट रिकॉर्ड स्थापित करने की दिशा में आधार संख्या को सूची करना महत्वपूर्ण बन जाता है, जिससे उनकी पात्रता को सुरक्षित रखा जा सकता है।

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