पालघर मॉब लिंचिंग मामला: पकड़े गए 134 आरोपियों में से 61 को न्यायिक हिरासत और 51 को पुलिस हिरासत में भेजा गया

पालघर जिले के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को घटना घटी थी, जिसमें मुंबई से कार में सवार होकर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

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प्रतीकात्मक फोटो : पिक्साबे

महाराष्ट्र: दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के मामले में पालघर की एक अदालत ने पकड़े गए 134 आरोपियों में से 61 को न्यायिक हिरासत और 51 को पुलिस हिरासत में भेज दिया है. पालघर जिले के दहानू में न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) एमपी जवाले की अदालत में एक किशोर समेत कुल 113 आरोपियों को पेश किया गया.

जिले के गढ़चिंचले गांव में 16 अप्रैल को घटना घटी थी, जिसमें मुंबई से कार में सवार होकर एक अंतिम संस्कार में शामिल होने सूरत जा रहे दो साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में पीट-पीटकर हत्या कर दी थी.

पालघर जिला ग्रामीण पुलिस ने मॉब लिंचिंग की इस घटना के सिलसिले में 3 प्राथमिकी दर्ज की है. पुलिस और राज्य सीआईडी अब तक 134 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दो साधुओं समेत तीन लोगों की हत्या किए जाने के पहले मामले में अदालत ने सात में से छः आरोपियों को 19 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया. वहीं एक किशोर आरोपी को किशोर न्याय बोर्ड के पास भेजा गया.

पुलिस पर हमला और हत्या के प्रयास में दर्ज दूसरी प्राथमिकी के मामले में 106 लोगों को अदालत में पेश किया गया जिनमें से 5 को 16 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

पुलिस ने तीसरी प्राथमिकी के सिलसिले में 101 लोगों को हिरासत में लिया जिसमें से 40 को 18 मई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया बाकी 61 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

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