लॉकडाउन में शर्तों के साथ देशभर में खुलेंगी दुकानें, गृह मंत्रालय ने दिया आदेश

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प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के चलते घोषित लॉकडाउन के एक महीने बाद दुकानदारों और खरीदारों को राहत पहुँचाने केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है. आदेश में यह साफ किया गया है कि व्यापारिक प्रतिष्ठानों को सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम करना होगा. साथ ही, उन्हें मास्क, दस्ताने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे निर्धारित मानकों का पालन भी करना होगा. गृह मंत्रालय का कहना है कि कोरोना हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में स्थित दुकानों को खोलने की मंजूरी नहीं दी गई है.

ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानों को छोड़ सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है. शहरी क्षेत्रों में बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है. ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं की ही बिक्री करने की अनुमति है.

 

गृह मंत्रालय ने यह स्पष्ट किया कि शराब की बिक्री के साथ-साथ उन अन्य वस्तुओं की भी बिक्री प्रतिबंधित है, जिनके बारे में कोविड-19 के प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है. जैसा कि समेकित संशोधित दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट किया गया है, दुकानों को उन सभी क्षेत्रों, चाहे वे ग्रामीण हों या शहरी, में खोलने की अनुमति नहीं है,  जिन्हें संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा नियंक्षण क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित किया गया है.

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