EXCLUSIVE : इन जगहों पर क्यों होगा फिर से चुनाव ?

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NEW DELHI:  देशभर में कुछ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं राज्यों की विधानसभाओं की विभिन्न सीटें रिक्त हैं, जिन पर चुनाव आयोग ने निर्वाचन कराये जाने का निर्णय लिया है..

क्रम संख्या राज्य संसदीय क्षेत्र संख्या एवं नाम
1. जम्मू एवं कश्मीर 2- श्रीनगर

3- अनंतनाग

2. केरल 6- मलप्पुरम

 

 

क्रम संख्या राज्य विधानसभा क्षेत्र संख्या एवं नाम
1. असम 113- धेमाजी (एसटी)
2. हिमाचल प्रदेश 36- भोरांज (एससी)
3. मध्य प्रदेश 09- अतेर

89- बंधावगढ़ (एसटी)

4. पश्चिम बंगाल 216- कांथि दक्षिण
5. राजस्थान 79- धौलपुर
6. कर्नाटक 214- नांजनगुड (एससी)

224- गुंडलुपेट

7. तमिलनाडु 11- डॉ. राधाकृष्णन नगर
8. झारखण्ड 04- लितिपरा (एसटी)
9. सिक्कम 28- उपेर बुरतुक
10. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 27- राजौरी गार्डन

 

जलवायु की स्थिति, प्रमुख त्योहार, कानून एवं व्यवस्था, मतदाता सूची, केन्द्रीय पुलिस बल की उपलब्धता आदि विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए, उपरोक्त रिक्त पदों को भरने के लिए निर्वाचन आयोग ने उप-चुनाव कराने का निर्णय लिया है। असम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में विधानसभा के रिक्त पदों पर उप-चुनाव कराने के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

चुनाव कार्यक्रम निर्धारित तिथि
गैजेट अधिसूचना जारी होने की तिथि 14-03-2017 (मंगलवार)
नामांकन की अंतिम तिथि 21-03-2017 (मंगलवार)
नामांकन की जांच की तिथि 22-03-2017 (बुधवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24-03-2017 (शुक्रवार)
मतदान की तिथि 09-04-2017 (रविवार)
मगणना की तिथि 13-04-2017 (गुरुवार)
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 15-04-2017 (शनिवार)

केरल के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और तमिलनाडु एवं सिक्कम के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिक्त पदों पर उप-चुनाव कराने के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

 

चुनाव कार्यक्रम केरल के लिए निर्धारित तिथि तमिलनाडु एवं सिक्कम के लिए निर्धारित तिथि
गैजेट अधिसूचना जारी होने की तिथि 16-03-2017 (गुरुवार) 16-03-2017 (गुरुवार)
नामांकन की अंतिम तिथि 23-03-2017 (गुरुवार) 23-03-2017 (गुरुवार)
नामांकन की जांच की तिथि 24-03-2017 (शुक्रवार) 24-03-2017 (शुक्रवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 27-03-2017 (सोमवार) 27-03-2017 (सोमवार)
मतदान की तिथि 12-04-2017 (बुधवार) 12-04-2017 (बुधवार)
मगणना की तिथि 17-04-2017 (सोमवार) 15-04-2017 (शनिवार)
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 18-04-2017 (मंगलवार) 17-04-2017 (सोमवार)

जम्मू एवं कश्मीर के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए रिक्त पदों पर उप-चुनाव कराने के संबंध में निर्धारित कार्यक्रम निम्नलिखित हैः-

चुनाव कार्यक्रम पहला चरण (2-श्रीनगर-पीसी) दूसरा चरण (अनंतनाग-पीसी)
गैजेट अधिसूचना जारी होने की तिथि 14-03-2017 (मंगलवार) 17-03-2017 (शुक्रवार)
नामांकन की अंतिम तिथि 21-03-2017 (मंगलवार) 24-03-2017 (शुक्रवार)
नामांकन की जांच की तिथि 22-03-2017 (बुधवार) 27-03-2017 (सोमवार)
नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 24-03-2017 (शुक्रवार) 29-03-2017 (बुधवार)
मतदान की तिथि 09-04-2017 (रविवार) 12-04-2017 (बुधवार)
मगणना की तिथि 15-04-2017 (शनिवार)
निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की अंतिम तिथि 16-04-2017 (रविवार)

मतदाता सूची:

01-01-2017 के अनुसार पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा तमिलनाडु की मतदाता सूची 05-01-2017 को, हिमाचल प्रदेश मध्य प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं कर्नाटक की मतदाता सूची 16-01-2017 को तथा राजस्थान एवं झारखंड और असम एवं केरल की मतदाता सूची क्रमशः 20-01-2017 एवं 14-01-2017 को प्रकाशित की जा चुकी है।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम):

आयोग ने उपरोक्त उप-चुनावों के दौरान सभी बूथों पर ईवीएम के ज़रिए मतदान कराने का निर्णय लिया है। पर्याप्त संख्या में ईवीएम मशीनों की व्यवस्था की गई है, और इन मशीनों की मदद से निष्पक्ष एवं स्वच्छ मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा लिए गए हैं।

मतदाताओं की पहचान: 

पूर्व में अपनाई गई व्यवस्था के अनुरूप, आयोग ने यह निर्णय लिया है कि उपरोक्त उप-चुनावों के दौरान मतदान के समय मतदाता की पहचान अनिवार्य होगी। मदाताओं की पहचान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) प्रमुख दस्तावेज़ होगा। हालांकि कोई भी मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए, यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, मगर उसके पास मदाता फोटो पहचान पत्र नहीं है, ऐसी स्थिति में उप-चुनाव के समय किसी अन्य पहचान दस्तावेज़ से जरिए मतदान किए जाने के संबंध में अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इन दिशा-निर्देशों के आधार पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम हो पाएंगे।

आदर्श आचार संहिता: 

जिस भी जिले में संसद/विधानसभा के रिक्त पद के निर्वाचन होना है, वहां तुरंत प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि आयोग की 26 अप्रैल 2012 की अधिसूचना संख्या 437/आईएनएसटी/2012/सीसीएंडबीई (आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध) के अंतर्गत इसमें आंशिक संशोधन किए जा सकते हैं। आदर्श आचार संहिता सभी उम्मीदवार, राजनीतिक दल एवं संबंधित राज्य सरकारों पर लागू होगा। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के संबंध में केन्द्र सरकार पर भी लागू होगा।

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